स्वास्थ्यमध्यप्रदेश
दांत खतरनाक हथियार नहीं! बॉम्बे हाईकोर्ट का अहम फैसला – जानिए पूरा मामला

दांत खतरनाक हथियार नहीं! बॉम्बे हाईकोर्ट का अहम फैसला – जानिए पूरा मामला
मुंबई | 10 अप्रैल – क्या इंसान के दांत को ‘खतरनाक हथियार’ माना जा सकता है? इस अनोखे सवाल पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि मानव दांत खतरनाक हथियार नहीं होते, जिससे गंभीर नुकसान हो सकता है। कोर्ट ने यह टिप्पणी एक महिला की FIR पर सुनवाई करते हुए की, जिसने आरोप लगाया था कि उसकी भाभी ने उसे दांत से काटा। दांत खतरनाक हथियार नहीं
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कोर्ट ने क्यों कहा – दांत खतरनाक हथियार नहीं?
- मामले की सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ में जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और संजय देशमुख की बेंच ने की।
- कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अंतर्गत चोट ऐसी चीज़ से होनी चाहिए जिससे मौत या गंभीर नुकसान की संभावना हो।
- दांत से काटने की घटना इसमें फिट नहीं बैठती, क्योंकि यह स्वाभाविक शरीर का अंग है, न कि कोई जानलेवा हथियार। दांत खतरनाक हथियार नहीं
? FIR में क्या था महिला का आरोप?
- मामला अप्रैल 2020 का है।
- महिला ने शिकायत की कि झगड़े के दौरान भाभी ने उसे दांत से काट लिया, जिससे उसे गंभीर चोट आई।
- FIR में धारा 324 (खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाना) सहित कई धाराएं लगाई गई थीं।
? मेडिकल रिपोर्ट में क्या निकला?
- मेडिकल सर्टिफिकेट के अनुसार, महिला को केवल मामूली चोट लगी थी।
- दांत से लगे निशान गंभीर चोट के दायरे में नहीं आते
? कोर्ट ने कहा – बिना आधार के केस, FIR रद्द
- कोर्ट ने कहा, जब चोट गंभीर नहीं है, तो यह धारा 324 का मामला नहीं बनता।
- यह केस “कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग” है।
- FIR को रद्द कर दिया गया और याचिकाकर्ता को कोर्ट से फटकार भी मिली।
? संपत्ति विवाद भी आया सामने
- कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि इस तरह के मामलों के पीछे अक्सर पारिवारिक विवाद या संपत्ति से जुड़ी वजहें होती हैं। दांत खतरनाक हथियार नहीं
- यह घटना भी संभवतः आपसी संपत्ति विवाद का ही हिस्सा हो सकती है। दांत खतरनाक हथियार नहीं
? इस फैसले का कानूनी महत्व
- कोर्ट का यह निर्णय साफ करता है कि सामान्य शारीरिक क्रियाएं जैसे काटना, जब तक जानलेवा न हों, IPC की धारा 324 में नहीं आतीं। दांत खतरनाक हथियार नहीं
- इससे गलत मामलों में फंसाए गए लोगों को राहत मिल सकती है। दांत खतरनाक हथियार नहीं









