NGT का बड़ा एक्शन: दिल्ली जल बोर्ड पर 50,000 का जुर्माना, CEO तलब, जानें क्यों हुई यह सख्त कार्रवाई

NGT का बड़ा एक्शन: दिल्ली जल बोर्ड पर 50,000 का जुर्माना, CEO तलब, जानें क्यों हुई यह सख्त कार्रवाई
नई दिल्ली: NGT का बड़ा एक्शन: दिल्ली जल बोर्ड पर 50,000 का जुर्माना, दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के गैर-जिम्मेदाराना रवैये पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने कड़ा रुख अपनाया है। बार-बार सुनवाई टालने की कोशिशों से नाराज NGT ने जल बोर्ड पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला नई दिल्ली के कुछ होटलों द्वारा अवैध रूप से भूजल निकालने से जुड़ा है, जिसमें जल बोर्ड की भूमिका सवालों के घेरे में है।
क्यों लगा जुर्माना? सुनवाई में बार-बार बहानेबाजी पड़ी भारी
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपनी टिप्पणी में दिल्ली जल बोर्ड को “गैर-जिम्मेदार” ठहराया है। NGT के चेयरमैन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने पाया कि जल बोर्ड लगातार सुनवाई को टालने का अनुरोध कर रहा था। हर बार दिल्ली में वकील के उपलब्ध न होने का बहाना बनाया जा रहा था, जिससे मामले की कार्यवाही में जानबूझकर देरी हो रही थी। इस रवैये पर नाराजगी जताते हुए NGT ने यह जुर्माना लगाया।NGT का बड़ा एक्शन: दिल्ली जल बोर्ड पर 50,000 का जुर्माना
जुर्माने की राशि को एक सप्ताह के भीतर NGT बार एसोसिएशन में जमा कराने का आदेश दिया गया है। इस राशि का इस्तेमाल पर्यावरण से जुड़ी किताबें खरीदने के लिए किया जाएगा।NGT का बड़ा एक्शन: दिल्ली जल बोर्ड पर 50,000 का जुर्माना
क्या है पूरा मामला? होटलों द्वारा अवैध भूजल दोहन का है केस
यह मामला साल 2015 में दायर एक याचिका से शुरू हुआ था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि नई दिल्ली के कई बड़े होटल अवैध रूप से बोरवेल खोदकर भूजल का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, जिससे भूजल स्तर पर संकट बढ़ रहा है। इस पर NGT ने अगस्त 2018 में एक आदेश पारित किया था। अब उसी आदेश को लागू करवाने के लिए यह याचिका लगाई गई है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड इस मामले में लगातार देरी कर रहा है।NGT का बड़ा एक्शन: दिल्ली जल बोर्ड पर 50,000 का जुर्माना
NGT की सख्त टिप्पणी, CEO को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश
मामले की गंभीरता को देखते हुए NGT ने अब और भी सख्त कदम उठाया है।NGT का बड़ा एक्शन: दिल्ली जल बोर्ड पर 50,000 का जुर्माना
-
अगली सुनवाई: मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को तय की गई है।
-
CEO तलब: NGT ने दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी थी कि DJB जानबूझकर मामले को लटकाने की कोशिश कर रहा है, जबकि आदेश को लागू करवाने के लिए उसकी उपस्थिति अनिवार्य है। NGT ने इन दलीलों को सही मानते हुए यह कड़ी कार्रवाई की।NGT का बड़ा एक्शन: दिल्ली जल बोर्ड पर 50,000 का जुर्माना









