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अब सट्टा खेलते पकड़े जाने पर खानी पड़ेगी जेल की हवा छत्तीसगढ़ में जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2023 लागू सट्टा एवम ऑनलाइन सत्ता हुआ अजमांतीय

Now caught playing betting will have to go to jail Gambling Prohibition Act 2023 implemented in Chhattisgarh Satta and online power became unimaginable

NCG DESK NEWS रायपुर/छत्तीसगढ़ राज्य में अब जुआ सट्टा पर अंकुश लगाने के लिए 15 मार्च को 2023 को राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद 23 मार्च को राजपत्र में प्रकाशन के बाद से छतीशगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम लागू हो चुका है। इस अधिनियम में कड़े प्रावधान है ,इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन किसी भी व्यक्ति के सट्टा खेलते खिलाए जाते पकड़े जाने पर धारा 6 प्रावधानों के अनुसार प्रथम बार में छः से तीन साल की सजा दस हजार तक का जुर्माना जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर एक से पांच साल पांच साल साल की सजा और पचास हजार जुर्माना  धारा अजमानतीय है ,थाने से जमानत नहीं मिलेगी।

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आनलाइन जुआ खिलवाने या खेलेगा ,या सहयोग करेगा तो धारा 07 के प्रावधानों के तहत प्रथम बार में 1_से 3 साल की सजा 50 हजार से 5 लाख का जुर्माना , मामला अजमानती ,थाने से जमानत का प्रावधान नहीं है। सार्वजनिक स्थान में जुआ खेलते पकड़े जाने पर धारा 03 के प्रावधानों के अनुसार 6 माह का कारावास एवम 3 से 10 हजार का जुर्माना इस अधिनियम में जुआ के लिए फाइनेंस करने वालो ,गिरफ्तारी के दौरान गलत नाम पता पुलिस को बताने वालों, जुआ घर के स्वामी, आनलाइन जुआ के लिए खाता उपलब्ध कराने वालो के विरुद्ध कारवाही के लिए कड़े प्रावधान किए गए है।।

सावधान रहें , सुरक्षित रहें।

Nidar Chhattisgarh Desk

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