छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण शुरू: ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा और आवश्यक दस्तावेज
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दी विस्तृत जानकारी, 2.12 लाख से अधिक मतदाताओं को भरना होगा फॉर्म

रायपुर: छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण शुरू: ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा और आवश्यक दस्तावेज, छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने मंगलवार को इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी। इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर के 2.12 लाख से अधिक मतदाताओं को आयोग का गणना फॉर्म भरना होगा। बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे।
श्री कुमार ने बताया कि SIR शुरू होने से पहले ही 71.5 प्रतिशत मतदाताओं की पहचान कर ली गई है। इन मतदाताओं को फॉर्म जमा करना होगा, लेकिन उन्हें किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। शेष मतदाताओं की जानकारी एकत्र की जाएगी, और यदि दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते हैं, तो सभी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा।ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा और आवश्यक दस्तावेज
ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा
मतदाताओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की व्यवस्था भी की गई है। बीएलओ नए मतदाताओं को शामिल करने के लिए फॉर्म 6 और घोषणा पत्र एकत्र करेंगे और मिलान/लिंकिंग में सहायता करेंगे। वे मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म (ईएफ) भरने में मदद करेंगे, उसे एकत्र करेंगे और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ)/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) को जमा करेंगे। प्रत्येक मतदाता के घर का कम से कम तीन बार दौरा किया जाएगा। शहरी मतदाता और अस्थायी प्रवासी जैसे मतदाता ईएफ ऑनलाइन भी भर सकते हैंऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा और आवश्यक दस्तावेज
इसके अतिरिक्त, बीएलओ मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित और एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं की पहचान भी करेंगे।ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा और आवश्यक दस्तावेज
आवश्यक दस्तावेज (इनमें से कोई एक):
मतदाता सूची में मिलान न होने की स्थिति में, मतदाताओं को जन्म के आधार पर निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज देना होगा:
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केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम द्वारा किसी भी नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी पहचान पत्र।
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1 जुलाई 1987 से पहले भारत में किसी भी सरकारी/स्थानीय निकाय/बैंक/डाकघर/एलआईसी/पीएसयू द्वारा जारी पहचान पत्र या प्रमाणपत्र/दस्तावेज।
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सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र।
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पासपोर्ट।
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मैट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाणपत्र (मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी)।
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स्थायी निवास प्रमाणपत्र (सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी)।
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वन अधिकार प्रमाणपत्र।
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ओबीसी, एससी, एसटी या अन्य जाति प्रमाणपत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)।
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राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां लागू हो)।
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परिवार रजिस्टर (राज्य/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार)।
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सरकार द्वारा जारी भूमि/मकान आवंटन प्रमाणपत्र।
आधार से संबंधित मामलों में, आयोग के पत्र क्रमांक 23/2025-ईआरएस/संस्करण -2 दिनांक 09.09.2025 के निर्देश लागू होंगे।
जन्म तिथि के अनुसार दस्तावेज संबंधी नियम:
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1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे मतदाता: उन्हें उपरोक्त 13 दस्तावेजों में से किसी एक को जमा करना होगा।
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1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे मतदाता: उन्हें अपने माता-पिता से जुड़े दस्तावेज देने होंगे।
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2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे मतदाता: उन्हें अपने या माता-पिता से संबंधित दस्तावेज जमा करना होगा।
यह विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे आगामी चुनावों में सभी पात्र नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा और आवश्यक दस्तावेज









