हाईकोर्ट का सख्त रुख: निलंबन आदेश पर चार हफ्ते में निर्णय का निर्देश
दुर्ग नगर निगम के कर्मचारी के निलंबन मामले में संचालक नगरीय प्रशासन विभाग को आदेश

बिलासपुर। हाईकोर्ट का सख्त रुख: निलंबन आदेश पर चार हफ्ते में निर्णय का निर्देश, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दुर्ग नगर निगम के सहायक ग्रेड-तीन कर्मचारी भूपेंद्र गोइर के निलंबन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। जस्टिस एन.के. व्यास की बेंच ने संचालक नगरीय प्रशासन विभाग रायपुर को भूपेंद्र गोइर के अभ्यावेदन पर चार सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का सख्त आदेश दिया है।
भूपेंद्र गोइर ने हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि दुर्ग नगर निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल ने व्यक्तिगत दुर्भावना के चलते उन्हें 7 अगस्त 2025 को निलंबित कर दिया था। गोइर ने इस निलंबन को अनुचित ठहराया और न्याय की गुहार लगाई।हाईकोर्ट का सख्त रुख: निलंबन आदेश पर चार हफ्ते में निर्णय का निर्देश
अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए यह स्पष्ट किया है कि संचालक नगरीय प्रशासन विभाग को यह निर्णय कानून और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर ही लेना होगा। हाईकोर्ट ने किसी भी प्रकार के दबाव में आकर फैसला लेने से साफ इनकार किया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे।हाईकोर्ट का सख्त रुख: निलंबन आदेश पर चार हफ्ते में निर्णय का निर्देश
इस आदेश से निलंबित कर्मचारी भूपेंद्र गोइर को राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब उनके मामले पर एक निश्चित समय-सीमा के भीतर निर्णय लिया जाएगा। यह घटनाक्रम सरकारी विभागों में निलंबन जैसे मामलों में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।हाईकोर्ट का सख्त रुख: निलंबन आदेश पर चार हफ्ते में निर्णय का निर्देश









