सरगुजा में कुलपति की छुट्टी, बलौदा में 6 कर्मचारी बर्खास्त

सरगुजा विश्वविद्यालय के कुलपति पद से प्रोफेसर अशोक सिंह को हटाया गया
छत्तीसगढ़ सरकार ने सरगुजा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अशोक सिंह को उनके पद से हटा दिया है। यह कदम विश्वविद्यालय में चल रही अव्यवस्था और अनुशासनहीनता के चलते उठाया गया है। अधिसूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय में धारा 52 लागू की गई है, जो अगले एक वर्ष तक प्रभावी रहेगी। सरगुजा में कुलपति की छुट्टी, बलौदा में 6 कर्मचारी बर्खास्त
सरगुजा विश्वविद्यालय में धारा 52 का उपयोग
सरगुजा विश्वविद्यालय में सरकार द्वारा धारा 52 की घोषणा की गई है। यह कदम विश्वविद्यालय में प्रशासनिक और शैक्षणिक अनुशासनहीनता को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि आंतरिक विवाद, कुप्रशासन और समन्वय की कमी के कारण यह कदम आवश्यक हो गया था। इसके साथ ही प्रोफेसर अशोक सिंह को कुलपति पद से हटाने का निर्णय लिया गया है। सरगुजा में कुलपति की छुट्टी, बलौदा में 6 कर्मचारी बर्खास्त
बलौदाबाजार-भाटापारा में 6 कर्मचारियों की बर्खास्तगी
बलौदा बाजार भाटापारा जिले में लंबे समय से अनुपस्थित चार शिक्षक और दो भृत्यों को बर्खास्त कर दिया गया है। कलेक्टर दीपक सोनी ने इन कर्मचारियों को बिना सूचना के अनुपस्थित रहने के चलते यह कार्रवाई की है। बर्खास्तगी में तीन महिला शिक्षक भी शामिल हैं। सरगुजा में कुलपति की छुट्टी, बलौदा में 6 कर्मचारी बर्खास्त
बर्खास्त किए गए शिक्षकों और कर्मचारियों की सूची
जिला प्रशासन के अनुसार, जिन कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है, उनमें प्रायमरी स्कूल पिपराही की सहायक शिक्षिका ललिता रुपदास, प्राथमिक शाला पौसरी की सहायक शिक्षिका ज्योत्सना सागरकर, प्रायमरी स्कूल खैराघटा की सहायक शिक्षिका गीतांजली वर्मा, करहूल प्रायमरी स्कूल के सहायक शिक्षक गुपेंद्र यादव, मिडिल स्कूल डोटोपार के चपरासी पवन ध्रुव और भाटापारा हायर सेकेण्डरी स्कूल के चपरासी मदन टंडन शामिल हैं। सरगुजा में कुलपति की छुट्टी, बलौदा में 6 कर्मचारी बर्खास्त









