
कोरबा में बड़ा खुलासा: बिना लाइसेंस दवा दुकान चलाने वाले डॉक्टर को 3 साल की जेल, लगा 1 लाख का जुर्माना
कोरबा में बड़ा खुलासा: बिना लाइसेंस दवा दुकान चलाने वाले डॉक्टर को 3 साल की जेल, कोरबा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ एक डॉक्टर को बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर चलाने और मरीजों का अवैध रूप से इलाज करने के जुर्म में अदालत ने कठोर सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ने दोषी डॉक्टर पर भारी जुर्माना भी लगाया है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला कोरबा के गेवराबस्ती का है। यहाँ के निवासी डॉ. पीएल यादव (पुन्नीलाल यादव) अपने घर में ही अवैध रूप से एक दवा दुकान का संचालन कर रहे थे। 12 दिसंबर, 2019 को खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को मिली एक गुप्त सूचना के आधार पर उनकी दुकान पर छापा मारा गया। जब टीम मौके पर पहुँची, तो डॉ. यादव वहां मौजूद नहीं थे। उनकी पत्नी सावित्री देवी की उपस्थिति में दुकान की तलाशी ली गई।कोरबा में बड़ा खुलासा: बिना लाइसेंस दवा दुकान चलाने वाले डॉक्टर को 3 साल की जेल
जांच के दौरान, अधिकारियों ने दुकान के संचालन से संबंधित लाइसेंस की मांग की, जिसे वे प्रस्तुत नहीं कर सके। इससे यह स्पष्ट हो गया कि यह मेडिकल स्टोर पूरी तरह से अवैध रूप से चलाया जा रहा था।कोरबा में बड़ा खुलासा: बिना लाइसेंस दवा दुकान चलाने वाले डॉक्टर को 3 साल की जेल
दुकान से जब्त हुई थीं 93 तरह की दवाइयां
छापेमारी के दौरान टीम को दुकान से 93 अलग-अलग प्रकार की अंग्रेजी दवाइयां मिलीं। इन दवाइयों को जब्त कर लिया गया। मौके से एक “दैनिक मरीज उपस्थिति पंजीयन” भी बरामद हुआ, जिससे यह साबित हुआ कि डॉ. यादव न केवल अवैध रूप से दवा बेच रहे थे, बल्कि मरीजों का इलाज भी कर रहे थे। विभाग ने डॉ. यादव और उनकी पत्नी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा, लेकिन दोनों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।कोरबा में बड़ा खुलासा: बिना लाइसेंस दवा दुकान चलाने वाले डॉक्टर को 3 साल की जेल
जांच में फेल हुई जब्त दवा
कार्रवाई के दौरान जब्त की गई दवाओं में से ‘रैजोल कैप्सूल’ (ओमीप्रोजोल) का सैंपल जांच के लिए रायपुर की प्रयोगशाला में भेजा गया था। जांच रिपोर्ट में यह दवा गुणवत्ता के मानकों पर खरी नहीं उतरी और इसे अमानक (Substandard) घोषित किया गया। यह दवा पेट में बनने वाली गैस को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल होती है। अमानक दवा का मिलना यह दर्शाता है कि मरीजों के स्वास्थ्य के साथ गंभीर खिलवाड़ किया जा रहा था।कोरबा में बड़ा खुलासा: बिना लाइसेंस दवा दुकान चलाने वाले डॉक्टर को 3 साल की जेल
कोर्ट ने सुनाया सख्त फैसला
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने इस मामले को कोरबा की विशेष अदालत में दायर किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट) एस शर्मा की अदालत में चली। सभी गवाहों के बयानों और प्रस्तुत किए गए ठोस सबूतों के आधार पर अदालत ने डॉ. पीएल यादव को अवैध रूप से मेडिकल दुकान चलाने और मरीजों को दवा देने का दोषी पाया।कोरबा में बड़ा खुलासा: बिना लाइसेंस दवा दुकान चलाने वाले डॉक्टर को 3 साल की जेल
अदालत ने डॉ. पीएल यादव को 3 साल के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, सबूतों के अभाव में उनकी पत्नी सावित्री देवी को इस मामले से बरी कर दिया गया।कोरबा में बड़ा खुलासा: बिना लाइसेंस दवा दुकान चलाने वाले डॉक्टर को 3 साल की जेल









