अपराधमनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

जमीन किसी और की, एग्रीमेंट किसी और से: बैकुंठपुर में 4 लाख की धोखाधड़ी, आरोपी के खिलाफ FIR

जमीन किसी और की, एग्रीमेंट किसी और से: बैकुंठपुर में 4 लाख की धोखाधड़ी, आरोपी के खिलाफ FIR

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मुख्य बिंदु:

  • बैकुंठपुर में जमीन के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया।

  • आरोपी ने दूसरे की जमीन को अपना बताकर दो लोगों से किया फर्जी एग्रीमेंट।

  • दोनों पीड़ितों से एडवांस के तौर पर हड़प लिए 2-2 लाख रुपये।

  • सच्चाई पता चलने पर पीड़ितों ने थाने में दर्ज कराई शिकायत, पुलिस जांच में जुटी।

बैकुंठपुर: जमीन किसी और की, एग्रीमेंट किसी और से: बैकुंठपुर में 4 लाख की धोखाधड़ी, छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB) जिले में जमीन के नाम पर धोखाधड़ी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने दूसरे की जमीन को अपना बताकर दो अलग-अलग लोगों के साथ सौदा कर लिया और उनसे एडवांस के नाम पर 4 लाख रुपए ठग लिए। जब पीड़ितों को ठगी का अहसास हुआ तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

कैसे दिया ठगी को अंजाम?

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, मनेंद्रगढ़ निवासी संतोष सिंह और शालू केशरवानी इस धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। उन्होंने बताया कि हल्दीबाड़ी, चिरमिरी निवासी आदेश कुमार बैरिहा ने उन्हें अहमद कॉलोनी, मनेंद्रगढ़ स्थित एक जमीन दिखाई। आरोपी ने दावा किया कि खसरा नंबर 202/2 की यह जमीन उसी की है।जमीन किसी और की, एग्रीमेंट किसी और से: बैकुंठपुर में 4 लाख की धोखाधड़ी

आदेश ने इसी जमीन के एक हिस्से (1710 वर्ग फीट) का सौदा  संतोष सिंह के साथ 13.68 लाख रुपए में तय किया और एडवांस के तौर पर 2 लाख रुपए ले लिए। वहीं, उसी जमीन के दूसरे हिस्से (855 वर्ग फीट) का सौदा शालू केशरवानी से 7.69 लाख रुपए में तय कर उनसे भी 2 लाख रुपए बतौर एडवांस ऐंठ लिए। दोनों के साथ बकायदा फर्जी एग्रीमेंट भी तैयार किया गया।जमीन किसी और की, एग्रीमेंट किसी और से: बैकुंठपुर में 4 लाख की धोखाधड़ी

ऐसे हुआ धोखाधड़ी का खुलासा

पैसे देने के बाद जब दोनों पीड़ितों ने अपने स्तर पर जमीन के दस्तावेजों की पड़ताल की, तो उनके होश उड़ गए। उन्हें पता चला कि जिस जमीन का सौदा उन्होंने किया है, वह आदेश कुमार बैरिहा के नाम पर है ही नहीं। वह जमीन किसी और के नाम पर एक सम्मिलित खाते में दर्ज है और आदेश ने न तो उसे खरीदा था और न ही उसके पास बेचने के लिए कोई पावर ऑफ अटॉर्नी थी।जमीन किसी और की, एग्रीमेंट किसी और से: बैकुंठपुर में 4 लाख की धोखाधड़ी

जब दोनों ने आरोपी आदेश से अपने पैसे वापस मांगे, तो वह टालमटोल करने लगा। ठगी का अहसास होने पर उन्होंने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई।जमीन किसी और की, एग्रीमेंट किसी और से: बैकुंठपुर में 4 लाख की धोखाधड़ी

पुलिस ने दर्ज किया धोखाधड़ी का मामला

पीड़ितों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी आदेश कुमार बैरिहा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश में जुट गई है।जमीन किसी और की, एग्रीमेंट किसी और से: बैकुंठपुर में 4 लाख की धोखाधड़ी

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