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CG Property New Rates: छत्तीसगढ़ में जमीन-मकान की नई गाइडलाइन दरें लागू, 5 साल बाद हुआ बड़ा बदलाव; जानें कितनी बढ़ी कीमतें

CG Property New Rates: Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में जमीन-मकान की नई गाइडलाइन दरें लागू, 5 साल बाद हुआ बड़ा बदलाव; जानें कितनी बढ़ी कीमतें. छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वालों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ गाइडलाइन दरों का निर्धारण नियम, 2000’ के तहत वर्ष 2025-26 के लिए स्थावर संपत्तियों (Real Estate) की नई बाजार मूल्य दरें घोषित कर दी हैं। ये नई दरें 20 नवंबर 2025 से प्रदेश भर में प्रभावी हो गई हैं। इस कदम का मुख्य उद्देश्य संपत्ति के मूल्यांकन को अधिक पारदर्शी और सरल बनाना है।

5 साल बाद दरों का युक्तियुक्तकरण (Rationalization)

CG Property New Rates: पिछले पांच वर्षों से छत्तीसगढ़ में गाइडलाइन दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया था, जिससे शहरी क्षेत्रों में संपत्ति के वास्तविक बाजार मूल्य और सरकारी दरों के बीच काफी विसंगतियां पैदा हो गई थीं। नई गाइडलाइन में इन विसंगतियों को दूर करने के लिए ‘युक्तियुक्तकरण’ (Rationalization) किया गया है।

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जटिलता खत्म: 200 के बजाय अब केवल 102 कंडिकाएं

CG Property New Rates: आम जनता के लिए सबसे बड़ी राहत यह है कि दरों को समझने की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। पहले नगर पालिका क्षेत्रों में कुल 200 अलग-अलग कंडिकाएं (Clauses) थीं, जिन्हें घटाकर अब केवल 102 कर दिया गया है। पहले एक ही वार्ड में अलग-अलग दरों के कारण लोगों को रजिस्ट्री शुल्क समझने में परेशानी होती थी, लेकिन अब दरों को एकसमान और स्पष्ट रखा गया है।

संपत्ति की कीमतों में औसतन 20% की बढ़ोतरी

CG Property New Rates: नई गाइडलाइन के विश्लेषण से पता चलता है कि राज्य में संपत्तियों की दरों में औसतन 20 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। यह वृद्धि बाजार की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखकर की गई है।

  • सड़क के दोनों ओर समान दरें: अब सड़क के आमने-सामने स्थित क्षेत्रों में दरों को एकरूप किया गया है ताकि किसी प्रकार का भ्रम न रहे।

  • वार्ड परिसीमन का असर: नए वार्ड परिसीमन के बाद बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार नई दरें तय की गई हैं।

महासमुंद समेत अन्य जिलों में क्या बदला?

CG Property New Rates: उदाहरण के तौर पर, महासमुंद जिले में रायपुर मार्ग की मुख्य दर 32,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय की गई है, जबकि मार्ग से 20 मीटर अंदर की दर 7,500 रुपये रखी गई है। इसी तरह यतियतनलाल वार्ड और बरोण्डा चौक जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भी दरों को संतुलित करते हुए 20% तक की वृद्धि की गई है।

पारदर्शिता और सुलभ पंजीयन पर जोर

CG Property New Rates: राज्य सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से संपत्ति के क्रय-विक्रय, स्टांप शुल्क और रजिस्ट्री की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। वास्तविक बाजार मूल्य को गाइडलाइन में शामिल करने से धोखाधड़ी की गुंजाइश कम होगी और आम नागरिकों को न्यायसंगत दरों का लाभ मिलेगा। यह कदम छत्तीसगढ़ में ‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस’ और रियल एस्टेट सेक्टर की मजबूती की दिशा में एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है।

Dr. Tarachand Chandrakar

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