
NCG News desk Bilaspur :-
बिलासपुर। सेवा में खामी करने पर उपभोक्ता फोरम ने विशाल मेगा मार्ट के ऊपर लगाया जुर्माना : मगरपारा रोड स्थित विशाल मेगा मार्ट, द्वारा सेवा में खामी करने पर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा शिकायतकर्ता अधिवक्ता निशांत भानुशाली को रु 5000 मानसिक त्रास एवं 1000 रूपये वाद व्यय के रूप में भुगतान करने का आदेश पारित किया है।
मामला यह है की शिकायतकर्ता अधिवक्ता निशांत भानुशाली द्वारा वर्ष 2019 में विशाल मेगा मार्ट, से राशि 1616 रुपए के कपड़े खरीदे गए व उसका भुगतान ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर के माध्यम से विशाल मेगा मार्ट के बैंक खाता में किया गयाl जिसे विशाल मेगा मार्ट के कर्मचारियों द्वारा भुगतान प्राप्त नही हुआ कहकर दुबारा रू1616 शिकायतकर्ता निशांत भानुशाली से नगद लिया गया l सेवा में खामी करने पर उपभोक्ता फोरम ने विशाल मेगा मार्ट के ऊपर लगाया जुर्माना l

जबकि शिकायतकर्ता द्वारा ऑनलाइन बैंक ट्रान्सफर के माध्यम से 1616 रुपए जो भुगतान किया गया था वो शिकायतकर्ता को वापस प्राप्त नही हुआ l जिसकी शिकायत शिकायतकर्ता ने न्यायालय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बिलासपुर में की थी l जिस पर संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने विशाल मेगा मार्ट, द्वारा सेवा में खामी सिद्ध पाई और शिकायतकर्ता अधिवक्ता निशांत भानुशाली को रु 5000 मानसिक त्रास व रु 1000 वाद व्यय के रूप में भुगतान करने हेतु आदेश 19/12/23 पारित किया है।सेवा में खामी करने पर उपभोक्ता फोरम ने विशाल मेगा मार्ट के ऊपर लगाया जुर्माना l
सुरेश सिंह बैस:-
और पढ़े :-
- मई माह के लिए उचित मूल्य दुकानवार केरोसीन का आनलाईन आबंटन जारी
- फर्जी मोबाइल नंबरों से आए एसएमएम से बिजली उपभोक्ता सावधान
- डिप्टी CM का बयान, बंद हो सकती है बिजली बिल हाफ योजना
- चुनाव खत्म होते ही बढ़ गई गैस सिलेंडर की कीमत
- ऑनलाइन ग्राहकों को गुमराह नहीं कर पाएंगी बड़ी कंपनियां, सरकार ने शिकंजे का मसौदा किया तैयार









