दीपावली पर पटाखा दुकानों के लिए फायर सेफ्टी एडवाइजरी जारी, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
एसडीआरएफ और अग्निशमन विभाग ने जारी की गाइडलाइन — दुकानदारों को अनिवार्य रूप से रखना होगा अग्निशमन यंत्र, आम जनता से की गई सुरक्षा अपील

रायपुर । दीपावली पर पटाखा दुकानों के लिए फायर सेफ्टी एडवाइजरी जारी, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई. दीपावली पर्व के मद्देनज़र नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं और एसडीआरएफ रायपुर ने पटाखा दुकानों में आग से बचाव हेतु विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। हर साल दीपावली के दौरान आगजनी की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इस बार विभाग ने सख्त नियम लागू किए हैं।
एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि जो दुकानें अग्निशमन नियमों का पालन नहीं करेंगी, उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन नियमावली 2021 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।दीपावली पर पटाखा दुकानों के लिए फायर सेफ्टी एडवाइजरी जारी
? टीन शेड में बने पटाखा दुकानें, कपड़ा और बांस का उपयोग प्रतिबंधित
विभाग ने निर्देश दिया है कि पटाखा दुकानें किसी भी तरह के ज्वलनशील पदार्थ जैसे कपड़ा, बांस, रस्सी या टेंट से नहीं बननी चाहिए। इसके स्थान पर अज्वलनशील सामग्री, जैसे टीन शेड, का प्रयोग अनिवार्य होगा।
साथ ही, एक दुकान से दूसरी दुकान की कम से कम तीन मीटर दूरी होनी चाहिए और दुकानें एक-दूसरे के आमने-सामने नहीं लगाई जानी चाहिएं।दीपावली पर पटाखा दुकानों के लिए फायर सेफ्टी एडवाइजरी जारी
⚡ बिजली और अग्निशमन व्यवस्था पर भी सख्त नियम
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किसी भी दुकान में तेल या गैस के लैंप तथा खुली बिजली की बत्तियों का उपयोग वर्जित रहेगा।
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दुकानों के विद्युत तारों में खुले जॉइंट नहीं होने चाहिए, और सर्किट ब्रेकर या फ्यूज अनिवार्य होना चाहिए ताकि शॉर्ट सर्किट की स्थिति में बिजली स्वतः बंद हो सके।
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प्रत्येक दुकान में 5 किलोग्राम क्षमता का डीसीपी अग्निशमन यंत्र तथा 200 लीटर क्षमता के पानी के ड्रम और बाल्टियां रखी जानी चाहिएं।
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ट्रांसफॉर्मर या हाई टेंशन लाइन के नीचे पटाखा दुकान लगाने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।
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दुकान के सामने वाहनों की पार्किंग नहीं की जाएगी, ताकि फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस को रास्ता मिल सके।
? आग लगने पर तुरंत मिले सहायता
विभाग ने निर्देश दिया है कि हर दुकान परिसर में अग्निशमन और एम्बुलेंस के फोन नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए जाएं।
साथ ही, फायर ब्रिगेड की मूवमेंट के लिए पर्याप्त जगह छोड़ी जाए, ताकि किसी आपात स्थिति में राहत कार्य में बाधा न आए।दीपावली पर पटाखा दुकानों के लिए फायर सेफ्टी एडवाइजरी जारी
? आम जनता से की गई महत्वपूर्ण अपील
एसडीआरएफ और अग्निशमन विभाग ने नागरिकों से भी दीपावली के दौरान सुरक्षा बरतने की अपील की है —
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केवल लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं से ही पटाखे खरीदें।
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पटाखे खुले मैदान या पार्क में जलाएं, इमारतों, वाहनों या ज्वलनशील वस्तुओं से दूर रहें।
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पानी की बाल्टी या रेत पास रखें ताकि किसी आकस्मिक आग को तुरंत बुझाया जा सके।
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सिंथेटिक कपड़ों की जगह सूती वस्त्र पहनें, क्योंकि सिंथेटिक कपड़े तुरंत आग पकड़ सकते हैं।
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एक बार में एक ही पटाखा जलाएं, एक साथ कई पटाखे जलाने से बचें।
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अगर कोई पटाखा नहीं फटता, तो उसे दोबारा जलाने का प्रयास न करें — कुछ देर बाद सुरक्षित रूप से उसका निपटान करें।
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ज्वलनशील वस्तुओं, गैस सिलेंडर या सूखी पत्तियों के पास पटाखे जलाने से बचें।
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किसी भी प्रकार की चोट या जलन होने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें और घरेलू उपचार से बचें।
अधिकारियों का बयान
विभागीय अधिकारियों ने कहा कि “दीपावली खुशियों का पर्व है, इसे सुरक्षित बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर दुकानदार और नागरिक एडवाइजरी का पालन करें, तो किसी भी बड़ी दुर्घटना से बचा जा सकता है।”दीपावली पर पटाखा दुकानों के लिए फायर सेफ्टी एडवाइजरी जारी
दीपावली के दौरान बढ़ते पटाखा बाजारों के बीच यह एडवाइजरी एक आवश्यक कदम है। आग से सुरक्षा के इन नियमों का पालन न सिर्फ दुकानदारों बल्कि आम नागरिकों के लिए भी जरूरी है, ताकि त्योहार खुशियों के साथ-साथ सुरक्षित भी रहे।दीपावली पर पटाखा दुकानों के लिए फायर सेफ्टी एडवाइजरी जारी









