
श्रम कल्याण व श्रमिकों के अधिकार एवं उनकी सुरक्षा : यामिनी मैथिल
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NCG News desk Durg:-
निडर छत्तीसगढ़ की विधिक सलाहकार अधिवक्ता यामिनी मैथिल ने विशेष चर्चा में छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया की छतीसगढ़ शासन श्रम कल्याण और श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बहुत से कार्य करती है। (श्रम कल्याण व श्रमिकों के अधिकार )
कर्मचारियों का कल्याण और सुरक्षाः
न्यूनतम मजदूरीः विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित की जाती हैं, ताकि श्रमिकों को उचित वेतन सुनिश्चित किया जा सके।

ईएसआई (कर्मचारी राज्य बीमा): विभाग ईएसआई योजना का संचालन करता है. जो बीमारी, मातृत्व, चोट और विकलांगता के दौरान चिकित्सा लाभ और आय सहायता प्रदान करता है।
ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि): विभाग ईपीएफ योजना का भी संचालन करता है, जो सेवानिवृत्ति के बाद आय सुरक्षा प्रदान करता है। • कामकाजी जगहों की सुरक्षा व्यवस्थाः विभाग कार्यस्थलों पर सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों को लागू करता है और कार्यस्थल दुर्घटनाओं की जांच करता है।
विवादों का समाधानः विभाग श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच विवादों को सुलझाने के लिए श्रम न्यायालयों का संचालन करता है।
उदाहरणः
विभाग ने ईएसआई अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के नेटवर्क का विस्तार किया है, ताकि अधिक श्रमिकों को लाभ मिल सके।(श्रम कल्याण व श्रमिकों के अधिकार )
रोजगार सृजन और कौशल विकास के लिए छतीसगढ़ श्रम विभाग की तरफ से कई योजनाएं संचालित हो रही है, जिनमे से प्रमुख निम्न हैं –
रोजगार मेलेः विभाग नियमित रूप से रोजगार मेले आयोजित करता है, जहाँ नियोक्ता और नौकरी चाहने वाले मिल सकते हैं।
प्रशिक्षणः विभाग विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास कार्यक्रम चलाता है, ताकि श्रमिकों को बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें।(श्रम कल्याण व श्रमिकों के अधिकार )
स्वरोजगार योजनाएं: विभाग स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण और सब्सिडी जैसी सहायता प्रदान करता है।(श्रम कल्याण व श्रमिकों के अधिकार )
उदाहरणः

2023 में, श्रम विभाग ने 10,000 से अधिक लोगों को विभिन्न रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार दिलवाने का प्रयास किया है। (श्रम कल्याण व श्रमिकों के अधिकार )
विभाग ने ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया है, ताकि उन्हें निर्माण और अन्य क्षेत्रों में रोजगार मिल सके।(श्रम कल्याण व श्रमिकों के अधिकार )
अन्य कार्यः
असंगठित क्षेत्रः विभाग असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और अन्य लाभों से जोड़ने के लिए काम करता है।(श्रम कल्याण व श्रमिकों के अधिकार )
श्रम डेटाः विभाग राज्य में श्रम डेटा का संग्रह और विश्लेषण करता है।(श्रम कल्याण व श्रमिकों के अधिकार )
श्रमिक संगठनों के साथ सहयोगः विभाग श्रमिकों के अधिकारों और हितों को बढ़ावा देने के लिए श्रमिक संगठनों के साथ सहयोग करता है।(श्रम कल्याण व श्रमिकों के अधिकार )
उदाहरण:
- विभाग ने घरेलू कामगारों और कृषि श्रमिकों जैसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं।(श्रम कल्याण व श्रमिकों के अधिकार )
- विभाग ने एक श्रम डेटा पोर्टल विकसित किया है जो श्रम बल के बारे में जानकारी प्रदान करता है।(श्रम कल्याण व श्रमिकों के अधिकार )
- विभाग ने श्रमिक संगठनों के साथ मिलकर श्रमिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर जागरूकता अभियान चलाए हैं।(श्रम कल्याण व श्रमिकों के अधिकार )
- उक्त जानकारी अधिवक्ता यामिनी मैथिल ने देते हुए बताया की श्रम कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए सभी को अपना योगदान देना पड़ेगा मुख्यतः श्रम संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को आगे आकर श्रम कानून के प्रति जागरुकता लाना पड़ेगा इस विषय आप अधिक जानकारी के लिए आप अधिवक्ता यामिनी मैथिल से सीधे संपर्क कर सकते है।(श्रम कल्याण व श्रमिकों के अधिकार )
व्हाट्सएप: +918815119232
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