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छत्तीसगढ़ में लागू होगा मीसाबंदी कानून, अब कोई सरकार नहीं बदल सकेगी फैसला

लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक विधानसभा में पेश करेगी सरकार

छत्तीसगढ़ में मीसाबंदी कानून लागू होने जा रहा है। राज्य सरकार ने इसके लिए ‘छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक’ तैयार कर लिया है, जिसे जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। कैबिनेट से पहले ही इस विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है।

इस नए कानून के तहत मीसाबंदियों को मिलने वाली सुविधाएं सुरक्षित रहेंगी, और सरकार बदलने पर भी इस कानून को बदला नहीं जा सकेगा। यह कदम राज्य के लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए उठाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में लागू होगा मीसाबंदी कानून, अब कोई सरकार नहीं बदल सकेगी फैसला

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आपातकाल और मीसा कानून: एक नजर

25 जून 1975 की आधी रात आपातकाल लागू किया गया था। इस दौरान,

  • नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए गए।
  • बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून समाप्त कर दिया गया।
  • सत्ता विरोधियों को मीसा कानून (Maintenance of Internal Security Act – MISA) के तहत गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया।
  • इन गिरफ्तारियों को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी।

इसी कारण मीसा के तहत जेल जाने वालों को ‘मीसाबंदी’ कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में लागू होगा मीसाबंदी कानून, अब कोई सरकार नहीं बदल सकेगी फैसला

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एमपी की तर्ज पर बनेगा छत्तीसगढ़ का मीसाबंदी कानून

सूत्रों के अनुसार, छत्तीसगढ़ का मीसाबंदी कानून मध्य प्रदेश के मॉडल पर आधारित होगा। एमपी में 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि की शुरुआत की थी। बाद में 2016 में इसे संशोधित कर मीसाबंदियों को लोकतंत्र सेनानी का दर्जा दिया गया। छत्तीसगढ़ में लागू होगा मीसाबंदी कानून, अब कोई सरकार नहीं बदल सकेगी फैसला

अब कोई सरकार नहीं बदल सकेगी फैसला

मीसाबंदी कानून बन जाने के बाद छत्तीसगढ़ में किसी भी सरकार के लिए इसे बदलना संभव नहीं होगा। लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने ने कहा कि एमपी के कानून के प्रारूप के आधार पर नया विधेयक तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ में लागू होगा मीसाबंदी कानून, अब कोई सरकार नहीं बदल सकेगी फैसला

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कांग्रेस सरकार ने रोकी थी सम्मान निधि

  • रमन सरकार के दौरान मीसाबंदियों को सम्मान निधि दी जाती थी।
  • 2018 में कांग्रेस सरकार ने इसे बंद कर दिया।
  • मामला हाईकोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने सरकार का फैसला पलट दिया।
  • अब बीजेपी सरकार इसे पूरी तरह कानूनी रूप देकर स्थायी बना रही है। छत्तीसगढ़ में लागू होगा मीसाबंदी कानून, अब कोई सरकार नहीं बदल सकेगी फैसला

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