रायपुर: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव का माहौल गरमाने लगा है। राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही चुनावी कार्यक्रम की घोषणा करेगा। 30 दिसंबर को जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूरी होगी, जिसके बाद 31 दिसंबर को चुनावी तारीखों का ऐलान होने की संभावना है।
यदि घोषणा में देरी होती है, तो चुनाव कार्यक्रम एक महीने के लिए टल सकता है, क्योंकि 1 जनवरी से नई मतदाता सूची पर काम शुरू होगा। इस स्थिति में, आयोग को चुनाव कार्यक्रम 31 दिसंबर से पहले घोषित करना अनिवार्य है। पंचायत चुनाव की गाइडलाइन जारी: आचार संहिता का पालन अनिवार्य
गाइडलाइन में शामिल मुख्य बिंदु
राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने चुनाव से संबंधित 14 पेज की गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में आचार संहिता लागू होने के बाद के दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए निर्देश:
- कलेक्टर की अनुमति के बिना अवकाश स्वीकृत नहीं होगा।
- चुनाव की घोषणा के साथ ही सभी नियुक्तियों और पोस्टिंग पर रोक लगाई जाएगी। पंचायत चुनाव की गाइडलाइन जारी: आचार संहिता का पालन अनिवार्य
मंत्रियों के लिए विशेष निर्देश:
- चुनाव के दौरान मंत्री नई घोषणाएं नहीं कर सकते।
- भूमिपूजन और उद्घाटन जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होगी।
- निजी दौरों पर अतिरिक्त सुरक्षा फोर्स का प्रावधान नहीं होगा।
- रेस्ट हाउस में केवल सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात की जा सकेगी, निजी स्थान पर जाने की अनुमति नहीं होगी। पंचायत चुनाव की गाइडलाइन जारी: आचार संहिता का पालन अनिवार्य
चुनाव प्रक्रिया का संभावित शेड्यूल
यदि 31 दिसंबर को चुनावी कार्यक्रम घोषित होता है, तो आचार संहिता उसी दिन लागू हो जाएगी।
- मतदान की संभावित तारीखें: जनवरी के मध्य से फरवरी 2025 के अंत तक।
- चुनावी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। पंचायत चुनाव की गाइडलाइन जारी: आचार संहिता का पालन अनिवार्य