पटवारी ने अधिसूचना का किया उल्लंघन, एसडीएम ने किया निलंबित

बलरामपुर: बलरामपुर के ग्राम सेंमली में भूमि क्रय-विक्रय में अनियमितता के मामले में एसडीएम ने एक पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जांच में सामने आया कि पटवारी ने बिना उचित दस्तावेज़ और सत्यापन प्रक्रिया पूरी किए, भूमि विक्रय की अनुमति दी थी। पटवारी ने अधिसूचना का किया उल्लंघन, एसडीएम ने किया निलंबित
ग्राम सेंमली का मामला
यह मामला ग्राम सेंमली के खसरा नंबर 137/5, 137/7 और 14 की भूमि से जुड़ा है। शिकायत के बाद उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि भूमि पर पहले से अधिग्रहण की स्थिति थी, लेकिन पटवारी विजय लकड़ा ने सरकार की अधिसूचना की अनदेखी करते हुए क्रय-विक्रय प्रक्रिया पूरी कर दी। पटवारी ने अधिसूचना का किया उल्लंघन, एसडीएम ने किया निलंबित
अनियमितता के कारण कार्रवाई
जांच में स्पष्ट हुआ कि पटवारी ने भारत सरकार की अधिसूचना का उल्लंघन किया है। इसके चलते सिविल सेवा नियम 1965 और 1966 के तहत एसडीएम ने विजय लकड़ा को निलंबित कर दिया। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय बलरामपुर तहसील कार्यालय होगा। पटवारी ने अधिसूचना का किया उल्लंघन, एसडीएम ने किया निलंबित
सरकार की सख्त कार्रवाई
सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए न केवल पटवारी को निलंबित किया, बल्कि भूमि क्रय-विक्रय की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। यह कदम अनियमितताओं पर रोक लगाने की दिशा में अहम है। पटवारी ने अधिसूचना का किया उल्लंघन, एसडीएम ने किया निलंबित



















