कानूनभांठापारा-बलौदाबाजार

15 साल से पुराने 425 वाहनों का रजिस्ट्रेशन निलंबित, अब नहीं चल पाएंगे सड़कों पर!

बलौदाबाजार:  15 साल से पुराने 425 वाहनों का रजिस्ट्रेशन निलंबित, अब नहीं चल पाएंगे सड़कों पर! मोटर यान नियमों का पालन न करने वाले वाहन मालिकों पर बलौदाबाजार परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने 15 वर्ष से अधिक पुराने ऐसे 425 वाहनों का पंजीयन निलंबित कर दिया है, जिनके मालिकों ने समय पर नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था। इस कार्रवाई के बाद ये सभी वाहन अब सड़कों पर नहीं चल पाएंगे।

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क्या है पूरा मामला?

जिला परिवहन कार्यालय (DTO) बलौदाबाजार द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 39, 41 और 56 के तहत वाहनों का पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) करते समय 15 वर्षों के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC बुक) जारी किया जाता है। नियमानुसार, जब कोई वाहन 15 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, तो मोटर यान अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार उपयुक्त पाए जाने पर उसकी आयु पंजीयन पुस्तिका में अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाई जाती है।15 साल से पुराने 425 वाहनों का रजिस्ट्रेशन निलंबित

लेकिन, बलौदाबाजार में ऐसे कुल 425 वाहन पाए गए, जिन्होंने 15 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के बाद भी अपने पंजीयन के नवीनीकरण (रिन्यूअल) के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। परिवहन कार्यालय द्वारा संबंधित वाहन स्वामियों को इस संबंध में नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन नोटिस का जवाब नहीं देने और पंजीयन का नवीनीकरण नहीं कराने के कारण इन सभी वाहनों का पंजीयन निलंबित कर दिया गया है।15 साल से पुराने 425 वाहनों का रजिस्ट्रेशन निलंबित

क्यों महत्वपूर्ण है वाहन का नवीनीकरण?

वाहन का समय पर नवीनीकरण कराना न केवल कानूनी अनिवार्यता है, बल्कि यह सड़क सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण है। पुराने वाहनों से प्रदूषण अधिक होता है और उनकी तकनीकी स्थिति भी सड़कों पर चलने के लिए सुरक्षित नहीं मानी जाती है। पंजीयन निलंबित होने का मतलब है कि अब ये वाहन कानूनी रूप से सड़कों पर नहीं चल सकते हैं। यदि कोई वाहन मालिक निलंबित पंजीयन के साथ वाहन चलाता पाया जाता है, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और वाहन को जब्त भी किया जा सकता है।15 साल से पुराने 425 वाहनों का रजिस्ट्रेशन निलंबित

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परिवहन विभाग ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों के पंजीयन की वैधता का ध्यान रखें और समय रहते नवीनीकरण करा लें, ताकि भविष्य में इस तरह की परेशानी से बचा जा सके।15 साल से पुराने 425 वाहनों का रजिस्ट्रेशन निलंबित

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