अतुल सुभाष सुसाइड केस: निकिता सिंघानिया समेत चारों आरोपियों को मिली जमानत

बेंगलुरु सिटी सिविल कोर्ट का निर्णय
बेंगलुरु की सिटी सिविल कोर्ट ने अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में आरोपी निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया समेत सभी आरोपियों को जमानत प्रदान की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय लिया। अतुल सुभाष सुसाइड केस: निकिता सिंघानिया समेत चारों आरोपियों को मिली जमानत
वकीलों के तर्क
निकिता के वकील ने तर्क दिया कि पुलिस की ओर से दिए गए ठोस आधारों की अनुपस्थिति में गिरफ्तारी अवैध थी। अदालत ने जांच प्रक्रिया जारी रहने की बात स्वीकारते हुए जमानत दी। अतुल सुभाष सुसाइड केस: निकिता सिंघानिया समेत चारों आरोपियों को मिली जमानत
गिरफ्तारी और आरोप
बेंगलुरु पुलिस ने निकिता को गुरुग्राम से, जबकि उनके परिवार के अन्य सदस्यों को प्रयागराज से गिरफ्तार किया था। अतुल ने अपनी पत्नी और उसके परिवार पर उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। अतुल सुभाष सुसाइड केस: निकिता सिंघानिया समेत चारों आरोपियों को मिली जमानत
सुसाइड नोट और वीडियो से खुलासे
अतुल ने सुसाइड से पहले 1 घंटे 23 मिनट का वीडियो और 24 पेज का सुसाइड नोट जारी किया। इसमें निकिता और उनके परिवार पर उत्पीड़न, 3 करोड़ रुपये की जबरन मांग, और फर्जी मुकदमे दर्ज कराने का आरोप लगाया गया। अतुल सुभाष सुसाइड केस: निकिता सिंघानिया समेत चारों आरोपियों को मिली जमानत
मामले की पृष्ठभूमि
अतुल के ससुराल वाले जौनपुर के मूल निवासी हैं। फैमिली कोर्ट में दहेज उत्पीड़न समेत अन्य तीन मुकदमों की सुनवाई जारी है। अगली सुनवाई 12 जनवरी 2025 को तय है। अतुल सुभाष सुसाइड केस: निकिता सिंघानिया समेत चारों आरोपियों को मिली जमानत
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				









