जीएसटी 2.0: 22 सितंबर से महंगी हुईं ये चीजें, जानें क्या पड़ेगा आपकी जेब पर असर!

जीएसटी 2.0: 22 सितंबर से महंगी हुईं ये चीजें, जानें क्या पड़ेगा आपकी जेब पर असर! भारत की कर प्रणाली में एक और बड़ा बदलाव आ गया है। सोमवार, 22 सितंबर से ‘जीएसटी 2.0’ लागू हो गया है, जिसके तहत कुछ चुनिंदा उत्पादों और सेवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरें बढ़ा दी गई हैं। जहाँ एक ओर कुछ वस्तुओं पर जीएसटी घटने से वे सस्ती हुई हैं, वहीं दूसरी ओर ‘सिन गुड्स’ (स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाने वाले उत्पाद) और ‘सुपर लग्जरी गुड्स’ पर जीएसटी की दर को 28% से बढ़ाकर सीधा 40% कर दिया गया है। यह वृद्धि आज से प्रभावी हो गई है, जिसका सीधा असर इन उत्पादों के उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा।
1. ‘सिन गुड्स’ पर लगाम: 40% जीएसटी की मार
‘सिन गुड्स’ उन उत्पादों या सेवाओं को कहा जाता है, जिनके सेवन या उपयोग से लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचता है, या जिनका सामाजिक रूप से नकारात्मक प्रभाव होता है। सरकार का यह कदम इन उत्पादों की खपत को हतोत्साहित करने और राजस्व जुटाने के दोहरे उद्देश्य को पूरा करता है। अब इन पर पहले के 28% के बजाय 40% जीएसटी लागू होगा।जीएसटी 2.0: 22 सितंबर से महंगी हुईं ये चीजें
इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
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तंबाकू उत्पाद: सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, बिना प्रोसेस किया तंबाकू और उसके कचरे, और चबाने वाली तंबाकू पर आज से 40% जीएसटी लागू हो गया है।
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कोल्ड ड्रिंक्स: शुगर एडेड कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और कैफीन युक्त ड्रिंक्स भी इस नई कर दर के दायरे में आ गए हैं।
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सट्टेबाजी और जुआ: रियल मनी गेम्स, सट्टेबाजी और जुआ जैसी गतिविधियाँ भी अब 40% जीएसटी के अधीन होंगी, जिससे इन पर खर्च करना और महंगा हो जाएगा।
2. सुपर लग्जरी उत्पादों पर भी 40% जीएसटी
स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाने वाले उत्पादों के साथ-साथ, कुछ सुपर लग्जरी गुड्स पर भी जीएसटी की दर को बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। यह कदम उन लोगों को प्रभावित करेगा जो अत्यंत महंगी और विशेष वस्तुओं का उपभोग करते हैं।जीएसटी 2.0: 22 सितंबर से महंगी हुईं ये चीजें
इनमें शामिल हैं:
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महंगी कारें: 1200 सीसी से अधिक की पेट्रोल कारें और 1500 सीसी से अधिक की डीजल कारें अब 40% जीएसटी के साथ मिलेंगी।
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महंगी बाइक्स: 350 सीसी से अधिक की बाइक्स भी अब इसी उच्च जीएसटी दर के तहत आएंगी।
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विमान और नौकाएं: सुपर लग्जरी यॉट्स, प्राइवेट जेट और प्राइवेट हेलीकॉप्टर जैसी अत्यंत महंगी वस्तुओं पर भी 40% जीएसटी लागू हो गया है।
3. आईपीएल टिकट भी हुए महंगे
खेल प्रेमियों, विशेषकर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के प्रशंसकों के लिए भी एक खबर है। आईपीएल के टिकटों पर भी अब 28% की बजाय 40% जीएसटी लगेगा। यह बढ़ोतरी क्रिकेट के सबसे लोकप्रिय टूर्नामेंट के मैचों को स्टेडियम में जाकर देखने की लागत को बढ़ा देगी।जीएसटी 2.0: 22 सितंबर से महंगी हुईं ये चीजें
4. आपकी जेब पर क्या पड़ेगा असर?
जीएसटी दरों में यह वृद्धि सीधे तौर पर उन उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगी जो इन उत्पादों या सेवाओं का उपभोग करते हैं।जीएसटी 2.0: 22 सितंबर से महंगी हुईं ये चीजें
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तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक्स के शौकीनों के लिए: इन उत्पादों का सेवन करने वालों को अब अधिक कीमत चुकानी होगी, जिससे इन आदतों पर होने वाला मासिक खर्च बढ़ जाएगा।
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लक्जरी ग्राहकों के लिए: महंगी कारें, बाइक और निजी विमान खरीदने का सपना देखने वाले या उन्हें खरीदने की योजना बना रहे लोगों को अब काफी अधिक भुगतान करना होगा।
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आईपीएल प्रेमियों के लिए: मैच टिकटों के महंगे होने से स्टेडियम में जाकर मैच देखने का अनुभव और महंगा हो जाएगा।
जीएसटी 2.0 के तहत ‘सिन गुड्स’ और सुपर लग्जरी उत्पादों पर जीएसटी की दरों में यह वृद्धि सरकार के राजस्व जुटाने और कुछ उत्पादों की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों का हिस्सा है। जहाँ एक ओर यह समाज में स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देने का एक तरीका हो सकता है, वहीं दूसरी ओर यह उन उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा असर डालेगा जो इन उत्पादों का नियमित रूप से उपभोग करते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह नई कर नीति बाजार में इन उत्पादों की मांग और उपभोक्ताओं के खर्च पैटर्न को कैसे प्रभावित करती है।जीएसटी 2.0: 22 सितंबर से महंगी हुईं ये चीजें








