LIVE UPDATE
बिलासपुर

दिखावे की सफाई नहीं, ठोस कदम उठाएं – हाईकोर्ट की कलेक्टर को फटकार

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अरपा नदी के संरक्षण और अवैध उत्खनन रोकने की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने मामले पर असंतोष जताते हुए कहा कि कलेक्टर द्वारा नदी की सफाई के नाम पर किए जा रहे फोटोशूट केवल दिखावा हैं। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि प्रशासन को फावड़ा चलाने के बजाय अवैध उत्खनन रोकने के लिए ठोस नीति बनानी चाहिए। दिखावे की सफाई नहीं, ठोस कदम उठाएं – हाईकोर्ट की कलेक्टर को फटकार

हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि कलेक्टर को सफाई करनी है, तो उन्हें कलेक्ट्रेट छोड़कर सफाई कर्मचारी बन जाना चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट का कार्य नीतिगत निर्णय लेना और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करना है, न कि सिर्फ फोटो खिंचवाना। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल दिखावटी अभियानों से नदी का संरक्षण संभव नहीं है। दिखावे की सफाई नहीं, ठोस कदम उठाएं – हाईकोर्ट की कलेक्टर को फटकार

WhatsApp Group Join Now
Facebook Page Follow Now
YouTube Channel Subscribe Now
Telegram Group Follow Now
Instagram Follow Now
Dailyhunt Join Now
Google News Follow Us!
ये खबर भी पढ़ें…
संजू त्रिपाठी हत्याकांड: बिलासपुर कोर्ट ने कपिल समेत सभी 22 आरोपियों को किया बरी
संजू त्रिपाठी हत्याकांड: बिलासपुर कोर्ट ने कपिल समेत सभी 22 आरोपियों को किया बरी
October 30, 2026
बिलासपुर के चर्चित संजू त्रिपाठी हत्याकांड में जिला न्यायालय ने मुख्य आरोपी कपिल त्रिपाठी समेत 22 आरोपियों को साक्ष्यों के...
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

राज्य सरकार का जवाब और समिति का गठन

सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल प्रफुल्ल एन भारत ने जानकारी दी कि खनिज विभाग के सचिव का शपथ पत्र पेश किया गया है। राज्य सरकार ने अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए 6 सदस्यीय समिति गठित की है, जिसमें खनिज विभाग के उपसंचालक और अधिकारी शामिल हैं। समिति को 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है, जिसके आधार पर खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम में संशोधन की प्रक्रिया विधि विभाग को भेजी जाएगी। दिखावे की सफाई नहीं, ठोस कदम उठाएं – हाईकोर्ट की कलेक्टर को फटकार

अगली सुनवाई 22 अप्रैल को

हाईकोर्ट ने कलेक्टर को निर्देश दिया कि वे दिखावटी सफाई अभियानों को छोड़कर अवैध उत्खनन रोकने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाएं। कोर्ट ने कहा कि प्रशासन को चाहिए कि वह नीति निर्माण और इसके सख्त क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित करे। इस मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। दिखावे की सफाई नहीं, ठोस कदम उठाएं – हाईकोर्ट की कलेक्टर को फटकार

ये खबर भी पढ़ें…
बिलासपुर में साइबर ठगी: शेयर ट्रेडिंग और पेंशन कार्ड के नाम पर 26.29 लाख रुपये की धोखाधड़ी
बिलासपुर में साइबर ठगी: शेयर ट्रेडिंग और पेंशन कार्ड के नाम पर 26.29 लाख रुपये की धोखाधड़ी
October 30, 2026
बिलासपुर में शेयर ट्रेडिंग में पैसा दोगुना करने और पेंशन कार्ड के नाम पर तीन लोगों से 26.29 लाख रुपये...
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

Related Articles

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE