अंता विधायक कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता समाप्त, अध्यक्ष देवनानी ने दोषसिद्धि के आधार पर की कार्रवाई

अंता विधायक कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता समाप्त, अध्यक्ष देवनानी ने दोषसिद्धि के आधार पर की कार्रवाई
मुख्य बिंदु:-
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राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अंता विधायक कंवरलाल मीणा को अयोग्य घोषित किया।
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निरर्हता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के तहत दोषसिद्धि के कारण हुई।
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बारां जिले की अंता (193) विधानसभा सीट अब रिक्त घोषित।
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निर्णय महाधिवक्ता की विधिक राय मिलने के बाद तुरंत लिया गया।
विस्तृत समाचार:
जयपुर। राजस्थान विधानसभा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां बारां जिले के अंता विधानसभा क्षेत्र (193) से विधायक कंवरलाल मीणा को उनकी विधानसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने यह कठोर कदम उनकी दोषसिद्धि के उपरांत, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के प्रावधानों के तहत उठाया है। इस निर्णय के साथ ही अंता विधानसभा सीट रिक्त हो गई है।अंता विधायक कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता समाप्त
महाधिवक्ता की राय और त्वरित निर्णय
विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय शुक्रवार, 23 मई को सुबह 10:30 बजे महाधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त होने के तुरंत बाद लिया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे किसी भी दबाव में कार्य नहीं करते हैं और प्रत्येक मामले का गहन अध्ययन कर विधि और न्याय सम्मत निर्णय लेते हैं। श्री देवनानी ने यह भी कहा कि इस मामले में किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं की जानी चाहिए और इससे पहले भी विधानसभा से संबंधित अनेक विषयों पर तत्कालीन अध्यक्षों द्वारा निर्णय लेने में समय लिया गया है।अंता विधायक कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता समाप्त
निरर्हता का आधार और प्रक्रिया
श्री देवनानी ने बताया कि विधायक कंवरलाल मीणा दोषसिद्धि की तारीख से ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191(1)(ई) तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के प्रावधानों के तहत विधानसभा की सदस्यता के लिए निरर्हित हो गए थे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में दोषसिद्धि की तिथि से ही सदस्य की निरर्हता प्रभावी हो जाती है और विधानसभा द्वारा क्षेत्र की रिक्ति की सूचना जारी की जाती है।अंता विधायक कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता समाप्त
महाधिवक्ता की भूमिका
विधानसभा अध्यक्ष ने यह भी उल्लेख किया कि विधायक कंवरलाल के संबंध में न्यायालय द्वारा फैसला दिए जाने के दिन ही राज्य के महाधिवक्ता को विधिक राय देने के लिए निर्देशित कर दिया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 के तहत राज्य के महाधिवक्ता को विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने और अपनी राय देने का अधिकार प्राप्त है, जिसका इस प्रकरण में पालन किया गया।अंता विधायक कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता समाप्त
यह कार्रवाई राजस्थान की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और आने वाले समय में अंता विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की संभावना को भी प्रबल करती है।अंता विधायक कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता समाप्त








